Anti Rape Bill Passed: पश्चिम बंगाल में एंटी रेप बिल पास ।

Kolkata: Anti Rape Bill Passed: पश्चिम बंगाल में एंटी रेप बिल पास ।

बता दें कि पिछले महीने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की एक महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। इस शर्मनाक घटना के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। वहीं अब Anti Rape Bill पश्चिम बंगाल मे पास हो गया है ।

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने 03 सितंबर को विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश किया। इस विधेयक के मसौदे में दुष्कर्म पीड़िता की मौत होने या उसके अचेत अवस्था में चले जाने की सूरत में ऐसे दोषियों के लिए मृत्युदंड के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

बता दें कि विधानसभा में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी ममता सरकार के इस बिल का समर्थन किया है। इसके अलावा मसौदे में प्रस्ताव किया गया है कि रेप और गैंगरेप के दोषी व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाए। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने विपक्ष के पूर्ण समर्थन के साथ राज्य का बलात्कार रोधी विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया।

ममता बनर्जी ने क्या कहा :

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा, ₹43 साल पहले इसी दिन 1981 में, संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए ‘महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन’ के लिए एक समिति बनाई थी।

मैं नागरिक समाजों से लेकर छात्रों तक सभी का अभिनंदन करती हूं, जो महिला सुरक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी ने आगे कहा, डॉक्टर की मौत 9 अगस्त को हुई। मैंने मृतक डॉक्टर के माता-पिता से उसी दिन बात की जिस दिन यह घटना हुई थी। उनके घर जाने से पहले उन्हें सारा ऑडियो, वीडियो,सीसीटीवी फुटेज सब कुछ दिया गया ताकि उन्हें सब पता चल सके।

मैंने उनसे साफ कहा कि मुझे रविवार तक का समय दे, अगर हम तब तक सभी को गिरफ्तार नहीं कर पाए तो मैं खुद सोमवार को इसे उइकको सौंप दूंगी। पुलिस ने 12 घंटे में मुख्य आरोपी को पकड़ लिया। ममता ने आगे यह भी कहा कि मैंने पुलिस विभाग से कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएं और फांसी की सजा के लिए आवेदन करें। लेकिन मामला उलझा दिया गया ।

हम उसकी न्याय की मांग कर रहे है। हम शुरू से ही फांसी की सजा की मांग कर रहे है। ममता बनर्जी ने आगे कहा, ‘मैंने प्रधानमंत्री को दो पत्र लिखे थे, लेकिन मुझे उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि मुझे महिला एवं बाल विकास मंत्री की तरफ से जवाब मिला

अब दोषियों को उम्रकैद का प्रावधान:

बता दें कि इस विधेयक का नाम ‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024‘ है। इस कानून का उद्देश्य रेप और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को शामिल करके महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा मजबूत करना है। Anti Rape Bill खासकर महिलाओं और बचों के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा ।

ममता बनर्जी ने सदन में बोलते हुए इस बिल को ऐतिहासिक बताया। बता दें कि पिछले महीने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की एक महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। इस शर्मनाक घटना के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। वहीं यदि इस विधेयक को पारित किया जाता है, ती रेप और हत्या के मामलों में दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई जाएगी।

देखें और समझें :

एक नजर:

Bill Focus

विधेयक का नामधारा/धाराएँप्रस्तावित संशोधन का विवरण
भारतीय न्याय संहिता (BNSS)धारा 64, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 124महिला अपराधों के लिए सजा के प्रावधान में संशोधन। रेप और हत्या के मामलों में सजा का प्रावधान।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिताधारा 193, 346सजा और जांच से संबंधित प्रावधानों में संशोधन।
पोक्सो एक्टधारा 4, 6, 8, 10, 35यौन अपराधों के लिए सजा के प्रावधानों में संशोधन।
सजा के प्रावधानरेप और हत्या के मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान। चार्ज सीट दायर करने के 36 दिनों के भीतर सजा मौत का प्रावधान।
जांच और सुनवाई की समय सीमा21 दिनों में जांच पूरी करने का प्रस्ताव। यौन अपराधों और एसिड अटैक के मामलों की सुनवाई 30 दिनों में पूरी करने का प्रावधान।
अपराधी की मददअपराधी की मदद करने पर 5 साल की कैद की सजा का प्रावधान।
स्पेशल अपराजिता टास्क फोर्सहर जिले में स्पेशल अपराजिता टास्क फोर्स का गठन। रेप, एसिड अटैक, और छेड़छाड़ मामलों में कार्रवाई।
पीड़िता की पहचान उजागर करनापीड़िता की पहचान उजागर करने पर 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान।

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